ऋषि महाजन/नूरपुर। नशा मुक्ति केंद्र नूरपुर जिला कांगड़ा में युवक की हत्या मामले के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है।
बता दें कि पुलिस जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना नूरपुर के तहत 2 मार्च 2023 को बूआदित्ता पुत्र संसार सिंह निवासी वीपीओ बराल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा की शिकायत पर थाना नूरपुर में मामला दर्ज हुआ था।
शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने बेटे रशपाल को 2 मार्च 2023 को नशा मुक्ति केंद्र नूरपुर में दाखिल कराया था और मासिक फीस 5,000 जमा की थी। अगले ही दिन, 3 मार्च 2023 को उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे को दिल का दौरा पड़ा है। जब वह केंद्र पहुंचे, तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने इलाज के दौरान उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
जिला पुलिस नूरपुर ने इस मामले में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए नामजद तीनों आरोपियों प्रशांत गुलेरिया पुत्र विनोद कुमार, कुनाल पुत्र अनिल कुमार, और सुशांत पुत्र कृष्ण चंद को गिरफ्तार किया।
जिला पुलिस नूरपुर द्धारा उपरोक्त अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढ़ग से कार्रवाई करते हुए गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 30 मई 2023 को इस मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया।
अदालत ने इस मामले में 26 नवंबर 2024 को सुनवाई पूरी करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रशांत गुलेरिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-II) के तहत 5 साल के कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।
कुनाल पुत्र अनिल कुमार और सुशांत पुत्र कृष्ण चंद को धारा 323 और 34 के तहत 1 साल के कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई।