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हिमाचल: सामूहिक दुराचार के मामले में दो को 30 साल का कठोर कारावास

अदालत ने 3 लाख रुपए किया जुर्माना

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी ने सामूहिक दुराचार के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले में फैसला 5 साल 1 माह बाद आया है।

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बता दें कि 2 जून 2017 में हिमाचल के पुलिस स्टेशन औट मंडी में जीवन लाल पुत्र अमर चंद निवासी ग्राम थावेहर डाकघर खलवाहन उप तहसील बालीचौकी मंडी और दाबे राम उर्फ डेवीड पुत्र वेद राम निवासी ग्राम व डाकघर खलवाहन उप तहसील बालीचौकी जिला मंडी के खिलाफ धारा 376डी, 506, 34 आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(I)(w)(I) के तहत मामला दर्ज किया था।

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मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद 30 अगस्त 2017 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले में ट्रायल चला था।

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5 साल और 1 माह बाद 29 सितंबर को कोर्ट ने दोनो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों को धारा 376डी में 30 साल के कठोर कारावास और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(I)(w)(I) के तहत दो साल का साधारण कारावास और 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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